पत्नी की जानकारी के बिना उसकी टेलीफोन बातचीत की रिकॉर्डिंग उसकी निजता का उल्लंघन है

सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर विचार करने पर सहमति जता दी है कि क्या पत्नी की जानकारी के बिना उसकी टेलीफोन बातचीत की रिकॉर्डिंग उसकी निजता का उल्लंघन है।

न्यायमूर्ति विनीत शरण और न्यायमूर्ति वीवी नाग रत्ना की पीठ ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 12 दिसंबर, 2021 के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर नोटिस जारी किया। पीटने 12 जनवरी को यह आदेश दिया। शीर्ष अदालत एक महिला याचिका पर हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसने परिवार अदालत के 2020 के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर आदेश दिया था|

बठिंडा परिवार अदालत ने महिला से अलग रहने वाले उसके पति को उसकी व उसकी पत्नी की रिकॉर्डिंग बातचीत से संबंधित सीडी को प्रमाणित करने के लिए कहां था। हाईकोर्ट ने कहा था पत्नी की जानकारी के बिना उसकी टेलीफोन बातचीत की रिकॉर्डिंग स्पष्ट रूप से उसकी निजता का हनन है। पति ने 2017 में एक याचिका दाखिल कर महिला से तलाक की मांग की थी उनकी शादी 2009 में हुई थी और उनकी एक बेटी है।