| क्रमांक | 
												अपराध | 
												मोटर वाहन अधिनियम 1988, केंन्द्रीय मोटरवाहन नियम 1989, अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम,1939 अण्डमान तथा निकोबार कर नियमन | 
												जुर्माना रूपये में | 
											
| 1. | 
												वाहन चालन लाइसेंस के बिना | 
												मोटर वाहन अधिनियम का 3/181 | 
												500/- | 
											
| 2. | 
												कम उम्र के व्यक्ति द्वारा चालन | 
												मोटर वाहन अधिनियम का 4/181 | 
												500/- | 
											
| 3. | 
												(माता-पिता/अभिभावक/दोस्तो) द्वारा बगैर लाइसेंस या अवयस्क को गाडी चलाने की अनुमति देना | 
												मोटर वाहन अधिनियम का 3/580 | 
												1000/- | 
											
| 4. | 
												वाहन चालन लाइसेंसधारी द्वारा अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग करने की अनुमति देना | 
												मोटर वाहन अधिनियम का 6(2)/177 | 
												100/- (प्रथम अपराध और दूसरे अपराध के लिए 300/-) | 
											
| 5. | 
												बारह माह के भीतर पंजीकरण मार्क को न बदलना | 
												मोटर वाहन अधिनियम का 47/177 | 
												100/- | 
											
| 6. | 
												पंजीकरण के बगैर गाडी चलाना | 
												मोटर वाहन अधिनियम का 39/192 | 
												2000/- | 
											
| 7. | 
												फिटनेस कराए बगैर गाडी चलाना | 
												मोटर वाहन अधिनियम का 56/192 | 
												2000/- | 
											
| 8. | 
												परमिट के बगैर गाडी चलाना | 
												मोटर वाहन अधिनियम का 66/192 | 
												2000/- | 
											
| 9. | 
												तेज गति (निर्धारित सीमा से अधिक तेज) | 
												मोटर वाहन अधिनियम का 112/183 | 
												400/- | 
											
| 10. | 
												अतिभार | 
												मोटर वाहन अधिनियम का 113/194 | 
												2000/- | 
											
| 11. | 
												यातायात संकेतो का पालन न करना | 
												मोटर वाहन अधिनियम का 119/177 | 
												100/- | 
											
| 12.  | 
												अवरोधात्मक रूप से गाडी खडा करना | 
												मोटर वाहन अधिनियम का 122/177 | 
												100/- | 
											
| 13.  | 
												रनिंग बोर्ड पर यात्रा करना | 
												मोटर वाहन अधिनियम का 123/177 | 
												100/- | 
											
| 14.  | 
												ट्रिपल राइडिंग | 
												मोटर वाहन अधिनियम का 128/177 | 
												100/- | 
											
| 15. | 
												बिना हेलमेंट के दो पहिया वाहन चलाना | 
												मोटर वाहन अधिनियम का 129/177 | 
												100/- | 
											
| 16.  | 
												वाहन से संबंधित चालन लाइसेंस/दस्तावेज प्रस्तुत न करना | 
												मोटर वाहन अधिनियम का 158/177 | 
												100/- | 
											
| 17.  | 
												बीमा के बगैर गाडी चलाना | 
												मोटर वाहन अधिनियम का 146/196 | 
												न्यायालय | 
											
| 18.  | 
												खतरनाक तरीके से वाहन चालन | 
												मोटर वाहन अधिनियम का 184 | 
												1000/- | 
											
| 19.  | 
												नशे की हालात में गाडी चलाना | 
												मोटर वाहन अधिनियम का 185 | 
												न्यायालय चालान | 
											
| 20.  | 
												त्रुटिपूर्ण नम्बर प्लेट के साथ गाडी चलाना | 
												केन्द्रीय मोटर वाहन नियम का 50/51 / मोटर वाहन अधिनियम का 177 | 
												100/ | 
											
| 21.  | 
												अधिक धुआँ उत्सर्जन | 
												केन्द्रीय मोटर वाहन नियम का 115(2)/मोटर वाहन अधिनियम का 190(2) | 
												1000/- | 
											
| 22.  | 
												प्रेसर हॉर्न | 
												केन्द्रीय मोटर वाहन नियम का 119(2) मोटर वाहन अधिनियम का 190(2) | 
												1000/- | 
											
| 23.  | 
												वाहन चलाते वक्त सीट पेटी न बांधना | 
												केन्द्रीय मोटर वाहन नियम का 138/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 | 
												100/- | 
											
| 24.  | 
												जन सेवा लाइसेंस का न होना | 
												अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 6/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 | 
												100/- | 
											
| 25.  | 
												(एल) बोर्ड प्रदर्शित न करना | 
												अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 17(III)/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 | 
												100/- | 
											
| 26.  | 
												बगैर नम्बर प्लेट के वाहन चलाना | 
												अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 35(ख)/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 | 
												100/- | 
											
| 27.  | 
												अधिक किराया वसूलना/मीटर नही चलाना | 
												अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 97(क)/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 | 
												100/- | 
											
| 28.  | 
												वाहन चलाने के दौरान धुम्रपान करना | 
												अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 97(II)/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 | 
												100/- | 
											
| 29.  | 
												यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार | 
												अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 97(III)/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 | 
												100/- | 
											
| 30.  | 
												बिना वर्दी के वाहन चलाना | 
												अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 97(IV)/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 | 
												100/- | 
											
| 31.  | 
												टैक्सी के क्षमता से अधिक यात्री ले जाना | 
												अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 97(VIII)/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 | 
												100/- | 
											
| 32.  | 
												वैध किराया देने वाले व्यक्ति को ले जाने से इनकार करना । | 
												अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 97(IX)/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 | 
												100/- | 
											
| 33.  | 
												माल गाडी में अधिक व्यक्तियों को ले जाना | 
												अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 106(ख)/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 | 
												100/- | 
											
| 34.  | 
												हेड लाइट का नहीं जलना | 
												अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 121(1)(क)/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 | 
												100/- | 
											
| 35.  | 
												पीछे की लाइट का न जलना | 
												अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 12197(ग)/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 | 
												100/- | 
											
| 36.  | 
												सइलेंसर | 
												अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 125/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 | 
												100/- | 
											
| 37.  | 
												खतरनाक प्रदर्षन | 
												अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 127/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 | 
												100/- | 
											
| 38.  | 
												विंड स्क्रीन वाइपर | 
												अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 131/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 | 
												100/- | 
											
| 39. | 
												स्पीडो मीटर का कार्य न करना | 
												अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 134/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 | 
												100/- | 
											
| 40. | 
												सामान का गाड़ी से बाहर निकलना | 
												अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 197/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 | 
												100/- | 
											
| 41. | 
												रोड़ टैक्स का भुगतान किए बगैर गाड़ी चलाना | 
												अण्डमान तथा निकोबार कर विनियम का 4(3)/10 1940 का VIII | 
												- | 
											
| 42. | 
												कर टोकन प्रदर्शित न करना | 
												कर विनियम का 11 1940 | 
												- | 
											
| 43. | 
												वाहन चलाने के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग करना | 
												केन्द्रीय मोटर वाहन नियम का 21(25)/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 | 
												100/- | 
											
| 44. | 
												रंगीन शीशा/डार्क फिल्म लगाकर गाड़ी चलाना | 
												अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 100(2)/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 | 
												100/- | 
											
| 45. | 
												किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मोटर वाहनों के साथ रेस लगाना/रफ्तार का परीक्षण करना | 
												मोटर वाहन अधिनियम का 189 | 
												500/- | 
											
| 46. | 
												प्राधिकारी/मालिक के अनुमति के बिना गाड़ी ले जाना | 
												मोटर वाहन अधिनियम का 197 | 
												1000/- | 
											
| 47. | 
												सूर्यास्थ से आधा घंटा बाद या सूर्योदय से आधा घंटा पहले हेड लैम्प रोशन किए बगैर गाड़ी चलाना | 
												केन्द्रीय मोटर वाहन नियम का 105/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 | 
												100/- | 
											
| 48. | 
												उपायुक्त के अधिसूचना | 
												मोटर वाहन अधिनियम का 189 115/194 | 
												2000/- | 
											
| 49. | 
												हाई बीम लगाकर गाड़ी चलाना | 
												अण्डमान तथा निकोबार मोटर वाहन नियम का 121(7)(क)/ मोटर वाहन अधिनियम का 177 | 
												100/- |